सेहत : सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कौन कौन ले सकता फायदा जाने

Health : संविधान की धारा 14 और 21 के मुताबिक हर किसी को स्वस्थ और खुशनुमा जिन्दगी जीने का हक है और इसी के चलते वह आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा के हकदार भी है। किसी को भी बीमारी के कारण इसलिए मरने का हक नहीं है कि वह उसका इलाज करवाने योग्य नहीं है।

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Health : संविधान की धारा 14 और 21 के मुताबिक हर किसी को स्वस्थ और खुशनुमा जिन्दगी जीने का हक है और इसी के चलते वह आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा के हकदार भी है।

किसी को भी बीमारी के कारण इसलिए मरने का हक नहीं है कि वह उसका इलाज करवाने योग्य नहीं है।

दूसरा और तीसरा स्वास्थ्य सेवा के लिए हर किसी का नामांकन होना चाहिए और गरीब लोगों के लिए इसका खर्चा सरकार को, किसी संस्थान में काम करने वाले इंसान के लिए उसके मालिक को उठाना चाहिए।

किसी भी इंसान की अगर प्रति महीना कमाई 21000 से कम है तो उन्हें ईएसआई में अपना नाम लिखवाना चाहिए, वह उस इंसान के सभी बीमारी का खर्चा उठाते है।

जिस तरह बिना इन्श्योरेंस के सड़क पर गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरह बिना स्वास्थ्य इन्श्योरंस के किसी को नहीं रहना चाहिए।

हाॅस्पिटल को होटल की तरह नहीं देखना चाहिए। हाॅस्पिटल में हर समय नया इन्फेक्शन होने का डर रहता है।

बच्चो को अगर डाॅक्टर की जरुरत नहीं है तो उन्हें अस्पताल नहीं लेकर जाना चाहिए।

बिमारी से बचने के लिए सभी जरूरी इंजेक्शन समय पर लगवाने चाहिए।

हर बच्चे को अपने हाथ धोकर साफ खाना और साफ पानी पीना चाहिए ताकि उन्हें किसी प्रकार की बीमारी न हो।

अपने पारिवारिक डाॅक्टर से मौसम बदलने पर जरूर सलाह ले।

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