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विश्व का सबसे बड़ा और लंबा है हमारा संविधान
Fun Facts विश्व का सबसे बड़ा और लंबा है हमारा संविधान:- भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है, इसे 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। हमारा संविधान दुनिया में सबसे बड़ा होने के साथ-साथ सबसे लंबा भी है, इसमें लगभग 146,385 शब्द हैं। इसमें 444 अनुच्छेद हैं जो 22 भागों में विभाजित हैं, और 118 संशोधनों के साथ 12 अनुसूचियाँ हैं। (Interesting Facts)
भारत के संविधान को "उधार का थैला" भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका...
भारत के संविधान को "उधार का थैला" भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर (नया रूस), कनाडा, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, जापान, जैसे विभिन्न देशों के संविधान से प्रावधान उधार लिए गए हैं। इसे भारत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक और पारंपरिक विशेषताओं के अनुसार तैयार किया गया था। भारत का संविधान न तो मुद्रित है और न ही टाइप किया गया है, यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्तलिखित और सुलेखित है। यह प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा द्वारा हस्तलिखित था और उनके द्वारा देहरादून में प्रकाशित किया गया था। अंतिम मसौदे को पूरा करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। (Interesting Facts)
संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार शामिल है। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है। संविधान भारत की विविधता को मान्यता देता है और अल्पसंख्यक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को भारत की आधिकारिक भाषाओं की मान्यता दी गयी है, हिंदी और अंग्रेजी को संघ की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गयी है। (Interesting Facts)
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। वह मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय संविधान एक संघीय दस्तावेज़ है जो तीन शाखाओं - विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका - के साथ एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करता है। संविधान सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है, जिसमें प्रधान मंत्री सरकार का प्रमुख और राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। (Interesting Facts)
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