सेहत : सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कौन कौन ले सकता फायदा जाने
Health : संविधान की धारा 14 और 21 के मुताबिक हर किसी को स्वस्थ और खुशनुमा जिन्दगी जीने का हक है और इसी के चलते वह आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा के हकदार भी है। किसी को भी बीमारी के कारण इसलिए मरने का हक नहीं है कि वह उसका इलाज करवाने योग्य नहीं है।